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कॉंग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य को सत्र न्यायालय से भी मिली राहत

■वर्ष 2020 में थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज हुआ था मुकदमा

■भादस की धारा 188, 269, एवं 3/4 महामारी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा

■कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय उर्फ लल्लू ,पूर्व एमएलसी विवेक बंसल, ,एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर थे आरोपी

■अभियोजन पक्ष द्वारा आदेश के विरुद्ध की थी अपील

आगरा: 2 सितंबर 2025

सत्र न्यायालय ने सरकार की अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रख एडीजे -19 ने कोंग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय उर्फ लल्लू ,पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ,एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल को राहत प्रदान की।

मामलें के अनुसार 19 मई 2020 को थाना फतेहपुर सीकरी में एस, आई जितेंद्र कुमार गौतम ने भरतपुर बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में जबरन बसों का प्रवेश कराने पर कोंग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ,पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के विरुद्ध भादस की धारा 188, 269 एवं 3/4 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, विशेष मजिस्ट्रेट एम,पी/एमएलए कोर्ट द्वारा 29 अप्रेल 2023 को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश के विरुद्ध अभियोजन पक्ष /सरकार द्वारा सत्र न्यायालय में अपील की।

एडीजे 19 नें कोंग्रेस नेताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एवं अन्य अधिवक्तायों के तर्क पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रख कोंग्रेस नेताओं को बड़ी राहत प्रदान की।

विशेष संवाददाता

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