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नई GST दरें 2025: साबुन से लेकर छोटी कारों तक, अब क्या सस्ता और क्या महंगा

नई दिल्ली:

आम आदमी के जनजीवन को प्रभावित करने वाले टैक्स को कम करना केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिसके चलते अब GST परिषद ने बुधवार को 5 और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय दर संरचना को मंज़ूरी दे दी, नई संरचना 22 सितंबर से लागू होगी।

सरकार द्वारा लगभग 400 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर में व्यापक कटौती की घोषणा के साथ, अब विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को 22 सितंबर तक कीमतों को समायोजित करना होगा जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य ने संशोधनों का विरोध नहीं किया। GST परिषद ने बुधवार को 5 और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय दर संरचना को मंज़ूरी दे दी, नई संरचना 22 सितंबर से लागू होगी।

सीतारमण ने कहा कि ये बदलाव “संरचनात्मक सुधार” के उद्देश्य से थे और “अधिकांश सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर दरें कम हो गई हैं।” उन्होंने कहा कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य ने संशोधनों का विरोध नहीं किया।

क्या सस्ता होगा?

दैनिक आवश्यक वस्तुएँ: हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल – 12 तथा 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।

खाद्य पदार्थ: रोटी और पराठे पर शून्य दर से कर लगेगा।

स्वास्थ्य: जीवन रक्षक कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई।

बीमा: व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पॉलिसियों को छूट दी गई।

उपभोक्ता वस्तुएँ: सभी टेलीविजन सेटों पर अब समान रूप से 18% कर लगेगा, जिससे छोटे मॉडलों पर दरें कम हो जाएंगी।

जूता और परिधान : वर्तमान में 1,000 रुपये तक के जूते और परिधानों पर 5% इस सीमा से ऊपर 12% जीएसटी था, अब 2,500 रुपए तक के जूते व परिधान पर 5% जीएसटी लगेगा।

हस्तशिल्प और निर्माण: हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक पर 5% कर लगेगा।

रोज़मर्रा की ज़रूरतें: बालों का तेल, शैम्पू, टॉयलेट सोप बार, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम: 18% से घटाकर 5% किया गया।

मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड: 12% से घटाकर 5% किया गया।

स्वास्थ्य सेवा: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा:18% से घटाकर 0% किया गया।

सुधारात्मक चश्मा: 12% से घटाकर 5% किया गया।

शिक्षा: मानचित्र, चार्ट और ग्लोब:12% से घटाकर 0% किया गया।

अभ्यास पुस्तकें और नोटबुक: 12% से घटाकर 0% किया गया।

कृषि:

ट्रैक्टर: 12% से घटाकर 5% किया गया।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर: 12% से घटाकर 5% किया गया।

ऑटो सेक्टर: सभी ऑटोमोटिव पार्ट्स पर 18% कर लगेगा।

ऑटोमोबाइल वाहन: 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी लगेगा। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मि.मी. से अधिक नहीं) 28% से घटाकर 18% किया गया।

मोटरसाइकिल (350 सीसी और नीचे): 28% से घटाकर 18% किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग: एयर कंडीशनर 28% से घटाकर 18% किया गया।

क्या होगा महंगा?

विलासिता और अहितकर वस्तुएँ:

350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों और निजी इस्तेमाल के विमानों पर 40% जीएसटी लगेगा.

तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा; सिगरेट पर 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर तब तक लागू रहेगा जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता।

मीठे पेय: चीनी मिलाए गए कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थों पर 40% कर लगेगा।

जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए एक सामूहिक कदम बताते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि GST में इन सुधारों से किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा, साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए कर संरचना को सरल बनाया जाएगा।

सरकार का अनुमान है कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से सालाना आधार पर शुद्ध राजकोषीय घाटा ₹48,000 करोड़ होगा। रिपोर्ट के अनुसार, विकास और उपभोग में वृद्धि को देखते हुए, न्यूनतम राजस्व हानि ₹3,700 करोड़ रहने का अनुमान है और इसका राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

न्यूज डेस्क

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