कंगना रनौत के मामले में 12 नवंबर को होगा निर्णय
आगरा: शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर आगरा में दायर वाद किसानों के अपमान एवं राष्ट्र द्रोह के मामले के रिवीजन में आज स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई।
रिवीजनकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से राजवीर सिंह, सुखवीर सिंह चौहान, दुर्ग विजय सिंह भैया, बी एस फौजदार, उमेश जोशी, अवधेश सोलंकी, तथा कंगना रनौत की ओर से एडीजीसी मोहित पाल, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी की जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान एवं स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने पक्ष रखा।
इस दौरान विपक्षी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती अनुसूया चौधरी की तबीयत खराब होने के कारण आज बहस के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी है। एक मौका और दिया जाए, जिस पर वादी रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ताओं ने सख्त एतराज किया, और कहा कि विपक्ष की अधिवक्ता जानबूझकर मामले को लंबित करने के उद्देश्य से जान बुझ कर नहीं आई है। चूंकि पूर्व में दोनों तरफ की लिखित बहस दाखिल हो चुकी तथा दो बार मौखिक बहस हो चुकी है, अतः निर्णय की तिथि नियत कर दी जाए।
वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने बठिंडा पंजाब कोर्ट के कंगना रनौत से संबंधित सभी आदेशों की कॉपियां फेहरिस्त के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की।
कोर्ट ने वादी पक्ष की दलील सुनने के बाद 12 नवंबर 2025 की तिथि निर्णय के लिए नियत करते हुए आदेश किया कि अगर इस बीच में दोनों पक्ष अपना कोई सबूत प्रस्तुत करना चाहें अथवा बहस सुनाना चाहें तो वह करने के लिए स्वतंत्र हैं।
न्यूज़ डेस्क










